नई दिल्ली । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की गांधीनगर की एक अदालत ने इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) अहमदाबाद के पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक काे सात साल कारावास की सजा सुनाई है। सीबीआई ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
आराेपित पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक प्रीति विजय सहजवानी पर अदालत ने 15 करोड़ छह लाख 50 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माने में से 15 करोड़ रु. शिकायतकर्ता बैंक को देने का आदेश भी दिया। फैसला सुनाए जाने के पश्चात प्रीति विजय सहजवानी को हिरासत में ले लिया गया।
एक शिकायत के आधार पर सीबीआई ने 29 अक्टूबर 2001 को आरोपित पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक प्रीति विजय सहजवानी पर बैंक को दो करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपित के विरुद्ध 15 अक्टूबर 2003 को आरोप पत्र दायर किया था।
जांच के दौरान आरोपित प्रीति विजय सहजवानी फरार रही। जिन्हें रेड कॉर्नर नोटिस तहत कनाडाई आव्रजन अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया गया। 11 जनवरी 2012 को भारत भेज दिया गया। बाद में सीबीआई अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।