आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच व्यक्तिगत रूप से राज्यसभा में अपने पुन: नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी है। पिछले हफ्ते शुक्रवार को आप की राजनीतिक मामलों की समिति ने संजय सिंह और एनडी गुप्ता को उच्च सदन में सांसद के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल के लिए जारी रखने का फैसला किया था। राज्य सभा का चुनाव 19 जनवरी को होगा। उन्होंने सिविल लाइंस में एक पुलिस वैन में पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया।
उनकी पत्नी अनीता सिंह कहती हैं, “…पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद वह उत्साह से भर गए… हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, वह जल्द ही रिहा होंगे और संसद में वापस जाएंगे।” सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने राज्यसभा के लिए फिर से नामांकन के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी, क्योंकि उनका वर्तमान कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त होने वाला है। आप नेता को उनके वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति से पहले पार्टी द्वारा नामित किया गया था। इस संबंध में, एक ‘अंडरटेकिंग’ पर सिंह के हस्ताक्षर लेने की अनुमति के लिए दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे राज्यसभा से आवेदक (संजय सिंह) के लिए ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट’ प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक बताया गया है।
सिंह ने गुरुवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। पिछले साल 22 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट का प्रथम दृष्टया मानना है कि उनके खिलाफ मामला वास्तविक है। साक्ष्य मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराध में उनकी संलिप्तता को दर्शाते हैं।