नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी को अपने पिता के चालीसवां में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।
सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से पेश एएसजी गरिमा प्रसाद ने अग्रिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि इसके लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट के सामने याचिका दाखिल करनी चाहिए। उमर अंसारी के लिए पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अब्बास अंसारी को पुलिस ने एक बार भी इस मामले में जांच के लिए नहीं बुलाया।
सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के उस मामले में अग्रिम जमानत दी है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अन्य आरोपितों के साथ मिलकर जिला मऊ प्रशासन को धमकी दी थी।