नई दिल्ली । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकन दाखिल करने की अनुमति दे दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल के इस आदेश के बाद अब संजय सिंह नामांकन दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकेंगे।
संजय सिंह का राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल खत्म हो रहा है। वे दिल्ली से आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सदस्य हैं। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 9 जनवरी है। संजय सिंह ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर नामांकन दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की अनुमति मांगी थी। संजय सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।
ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर, 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह प्रथम दृष्टया मनी लांड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। रिकॉर्ड पर रखे गए तथ्यों से कोर्ट के पास यह मानने के लिए पर्याप्त कारण है कि संजय सिंह मनी लांड्रिंग के दोषी हैं।कोर्ट ने कहा था कि अगर एफआईआर में नाम नहीं है या अगर कोई आरोपित एफआईआर में नाम दर्ज होने के बावजूद बरी भी हो जाता है तो उसे मनी लांड्रिंग कानून से छूट नहीं मिल सकती।
कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह को उनके पीए रह चुके सर्वेश मिश्रा के जरिये सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने दो करोड़ रुपये पहुंचाए। दिनेश अरोड़ा ने इस संबंध में 14 अगस्त को अपने बयान में इस बात की स्वीकारोक्ति की थी।