नई दिल्ली )। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बड़ी राहत दी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने डीके शिवकुमार के खिलाफ 2018 में दर्ज मनी लांड्रिंग के मामले को निरस्त कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी डीके शिवकुमार के यहां से बरामद पैसे को मनी लांड्रिंग से जोड़ने में असफल रही है। शिवकुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2019 में कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर से ईडी के समन को निरस्त करने की मांग को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी थी। 2017 में आयकर विभाग ने डीके शिवकुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। आयकर विभाग के छापे के बाद ईडी ने जांच शुरू की थी।
ईडी की जांच के बाद सीबीआई ने कर्नाटक सरकार से डीके शिवकुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। तीन सितंबर, 2019 को शिवकुमार को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 23 अक्टूबर, 2019 को हाई कोर्ट ने शिवकुमार को जमानत दी थी। हाई कोर्ट की ओर से दिए गए जमानत के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी थी।