नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अमित महाजन ने तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले के आरोपित योगेश ऊर्फ टुंडा को अपनी शादी के लिए छह घंटे की कस्टडी पैरोल पर रिहा करने की अनुमति दे दी है।
हाई कोर्ट ने टुंडा की याचिका पर 21 फरवरी को सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। टुंडा की ओर से पेश वकील वीरेंदर मुआल और दीपक कुमार ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 25 जनवरी को टुंडा की अपनी शादी के लिए कस्टडी पैरोल पर रिहा करने की मांग खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान टुंडा की ओर से पेश वकील वीरेंदर मुआल ने टुंडा को शादी के लिए छह घंटे के पैरोल पर रिहा करने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने शादी के बाद वैवाहिक रीति-रिवाज और दांपत्य अधिकारों के लिए अंतरिम जमानत की भी मांग की थी।
दरअसल, तिहाड़ जेल में हुई इस हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 अगस्त, 2023 को चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसके साथ ही डिजिटल साक्ष्य भी कोर्ट में जमा कराया गया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने टुंडा के अलावा दीपक उर्फ तीतर, रियाज़ खान उर्फ सोनू, राजेश उर्फ कर्मबीर, विनोद उर्फ चवन्नी और अतुल रहमान खान को आरोपित बनाया है।
टिल्लू की 2 मई, 2023 को तिहाड़ जेल में की हत्या कर दी गई थी। इस मामले के सीसीटीवी फुटेज में टिल्लू पर छह लोग कई वार करते देखे गए थे। सीसीटीवी फुटेज में ये भी है कि जब टिल्लू को बाहर ले जाया जा रहा था तो पुलिसकर्मियों के सामने हमलावरों ने उसे दोबारा पीटा। 24 सितंबर, 2021 को रोहिणी कोर्ट रूम में हुई गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या में टिल्लू गैंग के सदस्य शामिल थे।