वाराणसी । लोकसभा चुनाव में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद रविवार को जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम ने कचहरी स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए आदर्श आचार संहिता लागू किया है। उन्होंने आचार संहिता की जानकारी देने के साथ कहा कि किसी प्रकार भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न किया जाए। इसके निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित हो। यदि इससे सम्बन्धित कोई जानकारी करनी हो तो चुनाव कार्यालय से अथवा सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क कर किया जा सकता है। इसके अलावा उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों के जानकारी के लिए ई.वी.एम. दिग्दर्शिका भी दी गयी। राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद जिलाधिकारी ने अफसरों संग आदर्श आचार संहिता को लेकर समीक्षा बैठक की।
बैठक में जिलाधिकारी ने लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त तरीके से सकुशल संपन्न कराने एवं आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन कराए जाने पर विशेष जोर दिया। अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी एवं तत्परता के साथ सुनिश्चित किए जाने का निर्देश देकर कहा कि चुनावी दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि एफएसटी टीमें पूरी सतर्कता एवं सक्रियता के साथ कार्य करे। उन्होंने जनपद की सीमा/बार्डर पर पूरी सतर्कता बरतते हुए सघन जांच की कार्यवाही कराए जाने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि चेकिंग प्वाइंटों पर बैरियर आदि की व्यवस्था कर ली जाय। बाबतपुर एयरपोर्ट पर भी सघन जांच की व्यवस्था हो। जांच के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक धनराशि पकड़े जाने पर सीजर की कार्यवाही करे। रेलवे स्टेशनों पर भी सघन जांच की कार्यवाही हो, जिससे अवैध धन का संचरन न होने पाए। बस स्टेशन पर भी पैसेंजरों की रेडमली जांच सुनिश्चित कराई जाय। उन्होंने जांच कार्यवाही की वीडियोग्राफी अवश्य कराए जाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत वाहनों और बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही दी जाएगी। इसके बाद आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। किसी भी वाहन किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगाया जा सकेगा।
केवल राजनैतिक दलों के पदाधिकारी रिटर्निग ऑफिसर से अनुमति लेकर गाड़ी में झंडे का प्रयोग कर सकेंगे। किसी भी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध किया गया है। वहीं, किसी भी जुलूस व रैली के लिए जगह, समय और रुट का निर्धारण पहले से करके पुलिस प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना पूर्व सूचना के किसी भी जुलूस/रैली को अनुमति नहीं दी जाएगी। बैठक में एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा, एडीएम (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी बिपिन कुमार, सभी उप जिलाधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, एयरपोर्ट, रेलवे व रोडवेज के अधिकारी भी मौजूद रहे।