रांची। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित महावीर प्रसाद रूगंटा और राकेश कुमार सिंघानिया के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों के खिलाफ 27 मई को आरोप गठन की तिथि निर्धारित की है।
आरोपितों के डिस्चार्ज पिटीशन को अदालत ने पूर्व में खारिज कर दिया है। इन दोनों पर 4.33 करोड़ रुपये मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। ईडी ने पहले ही इस मामले में 4.10 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त कर चुकी है। दोनों पर लौह अयस्क की तस्करी के लिए फर्जी चालान पर ट्रांसपोर्टेशन कर अवैध कमाई कर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। दोनों पर वर्ष 2022 में ईसीआईआर 7/2022 दर्ज किया गया था।