रांची । रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त ने बुधवार को चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त करते हुए आरोपित को निर्दोष करार दिया।
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट डीएन शुक्ला की कोर्ट ने कृष्ण देव प्रसाद साहू को दोषी करार देते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही 20 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की कोर्ट में कृष्ण देव प्रसाद साहू ने अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह के माध्यम से क्रिमिनल अपील दाखिल की।
इसपर बुधवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त कर कृष्ण देव प्रसाद साहू को सभी आरोपों से बरी करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि उसने आरोपित को पैसे दिये थे।
अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह ने बताया कि उनके मुवक्किल कृष्ण देव प्रसाद साहू पर यह आरोप था कि उन्होंने अनूप सिंह से दोस्ताना कर्ज के रूप में 15 लाख रुपये उधार लिये थे। इसके एवज में कृष्ण देव प्रसाद साहू ने अनूप सिंह को चेक दिये थे।