सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी क्योंकि न्यायाधीशों में से एक न्यायमूर्ति संजय कुमार ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। यह मामला 11 जुलाई को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, संजय करोल और संजय कुमार की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया था। पीठ ने कहा कि एक अन्य पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार सदस्य नहीं हैं, उत्पाद नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं को पुनर्जीवित करने के लिए मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आया, जस्टिस खन्ना ने कहा, “हमारे भाई को कुछ कठिनाई है। वह निजी कारणों से इस मामले को सुनना पसंद नहीं करेंगे। आदमी आदमी पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने पीठ से मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हुए कहा कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दोनों मामलों में अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है।
शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि एक अन्य पीठ इस पर 15 जुलाई को सुनवाई करेगी। 4 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के 21 मई के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था