केजरीवाल की गिरफ्तारी को HC ने किन आधारों पर ठहराया वैध

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को बरकरार रखते हुए कहा कि ईडी पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों के बयान और आप के अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम रही कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए थे। इस प्रकार यह माना गया कि इस मामले में धारा 70 पीएमएलए की कठोरता आकर्षित होती है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती करने वाली याचिका खारिज करने पर एएसजी एसवी राजू ने कहा कि आज जो फैसला आया वह जज ने बहुत मेहनत के बाद दिया है और न्याय किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सबूत मिले हैं। मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग के भी सबूत मिले हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज करते हुए कहा कि गिरफ्तारी कानूनी है।

 आप कर सकती है सुप्रीम कोर्ट का रुख

अब कहा जा रहा है कि केजरीवाल की तरफ से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा सकता है। मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए थे। दो बार सुप्रीम कोर्ट से उन्हें निराशा हाथ लगी थी। जब अरविंद केजरीवाल का मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो ईडी भी अपनी तैयारी के साथ वहां जाएगी। जैसा की वो केजरीवा को इस शराब घोटाले का किंगपिन बता रही है। 

केस किस बारे में है

केजरीवाल ने ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए नौ समन को नजरअंदाज कर दिया था। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह भी आरोपी हैं। जबकि सिसौदिया न्यायिक हिरासत में हैं, सिंह को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। अपनी गिरफ्तारी के बाद, केजरीवाल ने तुरंत अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक तत्काल याचिका दायर की थी। हालाँकि, बाद में इसे वापस ले लिया गया। इसके अलावा, उन्होंने पहले केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय (डिवीजन बेंच) का रुख किया था। उन्होंने अंतरिम सुरक्षा की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया है।

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