रांची । 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति डाक मतपत्र का ऑप्शन चुन सकते हैं और अपना वोट घर से ही डाल सकते हैं। साथ ही 40 ´प्रतिशत से अधिक दिव्यांग नागरिक भी घर से वोट डालने के लिए डाक मतपत्र का विकल्प चुन सकते हैं। चुनाव आयोग ने दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक को यह सुविधा प्रदान की है।
इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि इसके लिए एक फार्म भरना होगा। यह फार्म चुनाव आयोग (ईसीआई) की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। घर से मतदान का विकल्प चुनने वाले दिव्यांग मतदाताओं के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। 85 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ मतदाताओं और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को बीएलओ के पास मौजूद फॉर्म 12डी भरकर देना होगा या फिर इस फार्म को निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में स्थित मतपत्र कोषांग से भी प्राप्त किया जा सकता है।
फॉर्म को भरकर अपने बीएलओके पास जमा करा दें। फार्म में वोटर कार्ड में दर्ज एपिक नंबर जरूर भर दें। दिव्यांग नागरिक अपने फार्म के साथ 40 ´प्रतिशत से अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। इसे बीएलओ के पास जमा करें या सीधे निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) मुख्य मतदान के दिन से पहले घरेलू मतदान के लिए दिन तय करते हैं। मतदाताओं को घर पर ही डाक मतपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। वे इस पर अपनी पसंद के उम्मीदवार को चिह्नित करेंगे।
घर पर मतदान करने के लिए चार से पांच लोगों की टीम गठित होगी, जिनमें चुनाव अधिकारी, एक वीडियोग्राफर और पुलिस शामिल रहेंगे। टीम घर पर मतदाता के मतपत्र को मतपेटी में डालने को कहेगी। मतदान की प्राइवेसी के लिए वहां एक पार्टिशन किया जाएगा।मतदान की वीडियोग्राफी भी की जानी है। इस तरह बुजुर्ग मतदाता और दिव्यांग अपने घर बैठे ही वोट डाल पाएंगे।