नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को गोपनीय और अपुष्ट सूचनाओं को लीक करने से रोकने की तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की मांग खारिज कर दी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने महुआ मोइत्रा की याचिका खारिज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 22 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील ने 22 फरवरी को कहा था कि ईडी ने किसी भी सूचना को लीक नहीं किया है और समाचारों के स्रोत के बारे में उसे जानकारी नहीं है। महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा था कि ईडी फेमा उल्लंघन की जांच से संबंधित गोपनीय सूचना लीक कर रही है। महुआ मोइत्रा ने मीडिया को ईडी के मामले में अपुष्ट, झूठी औऱ अपमानजनक सूचनाओं को प्रकाशित करने से रोकने की मांग की थी।ईडी ने महुआ मोइत्रा को फेमा के उल्लंघन के मामले में 14 फरवरी और 20 फरवरी को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। याचिका में कहा गया था कि मीडिया में चलायी जा रही खबरें ईडी के फेमा के उल्लंघन की जांच से जुड़ी हुई हैं। जॉन ने कहा था कि ईडी याचिकाकर्ता को कोई भी कम्युनिकेशन भेजने से पहले उसे मीडिया में लीक कर देता है।
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