लखनऊ । बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के सभी सात आरोपितों को लखनऊ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने छह दोषियों को उम्रकैद और एक को चार साल की सजा सुनाई है।पुलिस हिरासत में मारे गए अतीक अहमद और अशरफ भी राजू पाल हत्याकांड में नामजद थे। जिंदा बचे सात आरोपितों- आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को दोषी करार दिया गया है। इनमें से आबिद, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को आजीवन कारावास और 50-50हजार रुपये की सजा सुनाई गई है। वहीं फरहान को अवैध हथियार रखने का दोषी माना गया है। उसे चार साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा हुई है।उल्लेखनीय है कि 25 जनवरी 2005 को तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की प्रयागराज के धूमनगंज में ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में सामने आया था कि विधानसभा चुनाव में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को हराने के कारण राजूपाल की हत्या की गई थी। इस हत्याकांड में माफिया अतीक और उसका भाई अशरफ भी दोषी थे, लेकिन कुछ युवाओं ने प्रयागराज में उनकी हत्या कर दी थी।
Related Posts
गर्मियों के मौसम में रिकॉर्ड 9,111 अतिरिक्त फेरे लगा रही हैं ट्रेन : रेल मंत्रालय
नई दिल्ली । रेल मंत्रालय के अनुसार, यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और गर्मियों के दौरान यात्रा की मांग में…
भाजपा पार्षद दल के पूर्व उपनेता संजय सक्सेना का निधन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जताया शोक
मुरादाबाद । नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल के पूर्व उप नेता पूर्व पार्षद संजय सक्सेना (61) का…
आपातकाल को चाह कर भी भुलाया नहीं जा सकताः राजनाथ सिंह
लखनऊ । रक्षामंत्री और स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह ने आपातकाल लगाए जाने वाली तिथि 25 जून 1975 को याद करते…