लखनऊ विश्वविद्यालय ने महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत जागरूकता अभियान किया

विद्रोही आनन्द, संवाददाता

लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय की प्रतिष्ठित संस्था विधिक सहायता केंद्र व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में, विधि संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर (डॉ.) बी.डी. सिंह एवं विधिक सहायता केंद्र के अध्यक्ष डॉ. आलोक कुमार यादव के कुशल मार्गदर्शन में लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग मे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यशाला को सफलतापूर्वक आयोजित करवाया गया।

आज के जागरूकता कार्यक्रम का विषय “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013” था। कार्यशाला का उद्देश्य इस अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाना था, जिसका उद्देश्य निवारक, निषेधात्मक और साथ ही उपचारात्मक उपायों को सुनिश्चित करके प्रत्येक महिला को उत्पीड़न से मुक्त एक सुरक्षित, संरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण प्रदान करना है। इस कानून ने भारतीय महिलाओं को कार्यस्थल पर अपने अधिकारों के लिए खड़े होने में सक्षम बनाया है और यह किसी भी भेदभाव और शोषण से मुक्त, अधिक न्याय संगत और उचित कार्यस्थल वातावरण बनाने में एक अहम कदम है।

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